Saturday, February 8, 2025

कलेक्टर ने दिलीप कुमार मिरी व किशन दिनकर के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही

Must Read

कोरबा 14 नवंबर 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्री अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत दिलीप कुमार मिरी उम्र 37 वर्ष, पिता- छत राम मिरी, साकिन क्वाटर नंबर 02/09 मानिकपुर चौकी एवं किशन दिनक उम्र 26 वर्ष साकिन परसाभाठा वार्ड क्रमांक 41 बाल्को को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाएं और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

Latest News

Lay’s Chips: अमेरिकी राज्यों से वापस लिए गए लेज चिप्स, इस खबर को पढ़ने के बाद आप भी हो जाएंगे शॉक्ड

Lay’s Chips: अमेरिका में दो राज्यों ने लेज क्लासिक पोटैटो चिप्स वापस ले लिए हैं। ओरेगन और वाशिंगटन राज्यों...

More Articles Like This