जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर धारा 144 लागू

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District administration issued order, Section 144 implemented in view of increasing corona infection

महासमुंद: छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बेमेतरा में हुई दो समुदायों के बीच विवाद को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनी रहे, इस बाबत् एवं जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण से बचाव व स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुंद निलेशकुमार क्षीरसागर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर द.प्र.सं. की धारा 144 लगा दी है। इस आशय के आदेश आज शाम जारी कर दिए गए हैं।

यह धारा जिला महासमुन्द के सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र यथा महासमुन्द, तुमगांव, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली अंतर्गत उपरोक्त स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, . रैली, जुलूस के आयोजन, सार्वजनिक स्थानों में भीड़ एवं अवांछित विचरण आदि को प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति समूह 05 या 05 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाकर एकत्र नहीं होंगे और न ही घुमेंगे। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।

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