मार्च में तय होगा बृजभूषण पर फैसला, पाक्सो एक्ट लागू होने या ना होने पर सुनवाई

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मार्च में तय होगा बृजभूषण पर फैसला, पाक्सो एक्ट लागू होने या ना होने पर सुनवाई

नई दिल्ली- दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला टाल दिया है। एडिशनल सेशंस जज छवि कपूर ने 2 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने फैसला 1 अगस्त, 2023 को सुरक्षित रख लिया था। 25 नंबर को फैसले के लिए 12 जनवरी की तारीख दी गई थी, अब 2 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।

सुनवाई के दौरान पीड़ित नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने पुलिस की जांच पर संतोष जताया था। नाबालिग पहलवान और उसके पिता दोनों ने इन-कैमरा बयान दर्ज कराया। इन कैमरा का मतलब सुनवाई के समय दोनों पक्षों के अलावा तीसरा कोई उपस्थित नहीं होता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए 04 जुलाई, 2023 को शिकायतकर्ता नाबालिग पहलवान को नोटिस जारी किया था।

15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट देते हुए आरोप निरस्त करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पॉक्सो के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।

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