हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास

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हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास

रायपुर – विधानसभा क्षेत्र के नरदहा गांव के फोकटपारा में करीब ढाई साल पहले चंदे के पैसे के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में कामदेव धीवर की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपित अमित उर्फ खिलेश्वर साहू को कोर्ट ने आजीवन कारावास (उम्र कैद) की सजा के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

शासन की ओर से मामले में पैरवी करने वाले अभिभाषक राजेंद्र जैन और वर्षा राठौर ने बताया कि 22 अगस्त 2020 को नरदहा गांव के फोकटपारा में मृतक कामदेव धीवर अपने साथी आरोपित अमित उर्फ खिलेश्वर साहू, हिमलेश, राजा के साथ मिलकर गणेश प्रतिमा स्थापित किया था।

एक सितंबर 2020 की सुबह 11:30 बजे चंदे में मिले पैसे के बंटवारे की बात को लेकर आरोपित अमित उर्फ खिलेश्वर साहू ने कामदेव धीवर से विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपित ने अपने पास रखे चाकू से कामदेव धीवर के पेट पर वार कर दिया। घायल को जिला अस्पताल पंडरी ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

हत्या के इस मामले में विधानसभा पुलिस ने आरोपित अमित उर्फ खिलेश्वर साहू (20) को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया। न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर धारा 302 में दोष सिद्व ठहराते हुए फैसला सुनाया।

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