पड़ोसी के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा…

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पड़ोसी के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा…

कोरबा – मामूली सी विवाद पर पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी को दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय ने दिया है।

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अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक कटघोरा अशोक कुमार आनंद ने बताया कि घटना बाकी मोगरा थाना अंतर्गत ग्राम तेलसरा टिकरापारा में घटित हुई थी। यहां संतराम यादव परिवार सहित निवास करता था। 4 जुलाई 2021 की शाम करीब 5:00 बजे संतराम घर में था। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई, बरसात की पानी को नाली में जाने से रोकने पड़ोस में रहने वाले जसपाल कंवर की मां धनबाई ने मिट्टी का मेढ़ बना दी।

मेढ़ बना देने से संतराम के घर में जल भराव होने लगा। संत राम ने अपने घर में पानी भरने पर मेढ़ को काट दिया। इस बात को लेकर संतराम और जसपाल के बीच विवाद शुरू हो गया। इस बीच इस विवाद ने देखते ही देखते हुए गंभीर रूप ले लिया। जसपाल ने संतराम को जमीन में पटकने के बाद पास ही रखें डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

इस हमले से संतराम गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो गई। इस मामले की शिकायत मृतक की पत्नी परमिला बाई ने पुलिस से करते हुए मामला दर्ज कराई थी। मामले में विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ धारा 294, 506 बी, 323 व 302 के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई प्रथम सत्र अपर न्यायाधीश वेल्सेस्लास टोप्पो के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किए जाने पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय ने दोषी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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