Court sentenced BJP MP to two years imprisonment, may lose his membership of Parliament
यूपी के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगरा कोर्ट ने उन्हे दोषी करार दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी पाया गया है। बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। यह वारदात 16 नवंबर 2011 की है, जिसमें कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है, जाहिर है कि राम शंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है।
मिली जानकारी के अनुसार टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे, इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, इस घटना में उन्हें काफी चोटें भी आई थी।
इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक ने हरीपर्वत थाने में शिकायत दी थी। तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, इसी मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था, मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया है।