आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग ने किया, क्या अधिकार का होगा हनन

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Commissioner Tribal Welfare Department did, what rights will be violated

रायपुर। कार्यालय आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा जारी एक फरमान के अनुसार छात्रावास में कार्यरत अधीक्षक एवम अन्य कर्मचारियों को विभिन्न भर्तियों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग द्वारा नही दिया जाएगा। आयुक्त ने इस पर तर्क दिया है अगर कर्मचारी एक दिन(रविवार) की परीक्षा में सम्मिलित होते है तो छात्रावासी बच्चो की शिक्षा बाधित होगी, विभागीय कर्मचारियों को इस प्रकार की परीक्षा में बैठने से रोकना “संविधान के मौलिक अधिकार अवसर की समानता अनुच्छेद 16(1) का सीधा हनन है, जबकि लगातार अधीक्षकों एवम अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव, वनाधिकार, जातिनिवास बनाने, डोर तू डोर सर्वे में या अन्य कार्य मे लगाई जाती है तब विभाग को छात्रावास के बच्चों की चिंता नही होती किंतु एक दिन की भर्ती परीक्षा जो कि ज्यादातर अवकाश के दिनों में आयोजित की जाती है उसमें कर्मचारियों के सम्मिलित होने से से बच्चो की पढ़ाई प्रभावित होने का आदिमजाति कल्याण विभाग को डर सता रहा है।

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