कलेक्टर ने की रज्जाक अली उर्फ मुंडूल के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही

Must Read

Collector took action against Razzaq Ali alias Mundul of District Badar

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्री अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत रज्जाक अली उर्फ मुंडूल, उम्र 50 वर्ष, पिता- स्व. गुलज़ार अली, साकिन नोन बिर्रा, थाना करतला (कोरबा) को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

Latest News

*नेशनल लोक अदालत: वृद्ध महिला और बेसहारा परिवार को मिला न्याय, लंबित प्रकरणों का सफल निपटारा*

कोरबा। 21 सितंबर 2024 को आयोजित हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत में कई वर्षों से लंबित मामलों का सफल निपटारा...

More Articles Like This