Saturday, January 17, 2026

Cigarette Prices Will Rise : 1 फरवरी से लागू होगी नई एक्साइज ड्यूटी, प्रति हजार स्टिक पर ₹2,050 से ₹8,500 तक टैक्स

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रायपुर/दिल्ली। भारत सरकार ने सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला किया है, जिससे सिगरेट के दामों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यह नई एक्साइज ड्यूटी 1 फरवरी से प्रभावी होगी।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सिगरेट की लंबाई के आधार पर एक्साइज ड्यूटी तय की गई है। नई दरें ₹2,050 से लेकर ₹8,500 प्रति हजार स्टिक तक होंगी। यह कर मौजूदा 40 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अतिरिक्त लगाया जाएगा।

सरकार के इस कदम से सिगरेट निर्माताओं की लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर खुदरा कीमतों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स बढ़ोतरी से सिगरेट की खपत में कमी लाने में मदद मिल सकती है, साथ ही सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा।

नई एक्साइज ड्यूटी लागू होने के बाद आने वाले दिनों में सिगरेट कंपनियां अपने दामों में संशोधन कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को फरवरी से सिगरेट के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

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