प्रमोशन में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पदोन्नति में एससी/एसटी के लिए आरक्षण नीति मात्रात्मक डेटा के आधार पर और संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) और (4बी) के अनुसार स्थापित की जानी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा, “पदोन्नति में एससी और एसटी के लिए आरक्षण नीति केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर बनाई जा सकती है।” यह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) और (4बी) में निहित प्रावधानों पर आधारित है।”
जानें मामला
न्यायालय ने यह बात तब कही है जब राज्य सरकार की 31.10.2019, 22.10.2019 और 30.10.2019 की तीन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रहा था। जिसमें उन पर भारतीय संविधान काअनुच्छेद 14 और 16(4ए) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।