शेफ कुणाल कपूर ने शादी के 16 साल बाद लिया तलाक, पत्नी पर क्रूरता का आरोप
दिल्ली- शेफ कुणाल कपूर को अपनी पत्नी से ‘क्रूरता’ के आधार पर तलाक मिल गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया। कुणाल कपूर ने पहले फैमली कोर्ट में ये तलाक की अर्जी लगाई थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि कपूर की पत्नी का उनके प्रति आचरण गरिमा और एमएम सहानुभूति से रहित था।
शेफ कुणाल कपूर की शादी साल 2008 में हुई और वह साल 2012 में एक बेटे के पिता बने थे। उन्होंने पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि शादी के दौरान उनकी पत्नी उन्हें और उनके परिवार को धमकाने के लिए पुलिस को फोन कर देती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सितंबर 2016 में, जब वह याह राज स्टूडियो में मास्टरशेफ इंडिया की शूटिंग कर रहे थे, तब पत्नी उनके नाबालिग बेटे के साथ स्टूडियो में घुसी और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं वॉट्स अप चैट में ये भी सामने आया है कि पत्नी कुणाल को अपने बेटे से भी मिलने नहीं देती थी, बल्कि वह कुणाल से पैसे मांगा करती थीं।
शेफ कुणाल कपूर ने यह भी आरोप लगाए कि जब से वो फेमस हुए हैं, उनकी पत्नी ने उन्हें मीडिया में झूठी अफवाह फैलाने और उनके और उनके माता-पिता के खिलाफ झूठी आपराधिक शिकायतें दर्ज करने की धमकी भी देने लगी थी। एक बार तो उनकी पत्नी ने उन्हें शूटिंग पर जाने से ठीक पहले थप्पड़ भी मार दिया था।
वहीं उनकी पत्नी ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने अपने परिवार और पति की मदद के लिए अपने पेशेवर करियर से समझौता किया। पत्नी का आरोप है कि ससुराल वाले लगातार घर का काम करने के बजाय नौकरी करने के लिए ताना मारते थे और छोटे-छोटे कारणों से बार-बार उन्हें अपमानित करते थे। कोर्ट ने दलीलों पर विचार किया और कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि पति या पत्नी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से लापरवाह, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है।