पीएससी में चयनित बनेंगे पक्षकार, हाई कोर्ट ने दिया निर्देश…
बिलासपुर – सीजीपीएससी में हुए कथित घोटाले को लेकर मामला अब तक शांत नहीं हुआ है, लगातार मामले में जांच चल रही है। मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देशित किया है कि वह चयनित व्यक्तियों को पक्षकार बनाएं और अपनी याचिका में निर्धारित संशोधन कर उसे फिर पेश करें।
सोमवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में राज्य लोक सेवा आयोग ने अपने लिखित जवाब पेश कर दिया है। इस जवाब का अध्ययन करके अपना रिजवाइंडर पेश करने याचिकाकर्ता ने समय लिया है। कोर्ट ने आगामी 6 नवंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है।
आपको बता दे सीजीपीएससी भर्ती में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर भाजपा नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को पीएसी ने अपना जवाब पेश कर दिया। इस पर लिखित प्रत्युत्तर देने याचिकाकर्ता ने समय लिया है। हाई कोर्ट ने अब 6 नवंबर को अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है।
चीफ जस्टिस और जस्टिस एन के चंद्रवंशी के डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट के समक्ष यह वक्तव्य दिया गया था कि हम उक्त प्रकरण की स्वयं जांच कर कोर्ट के समक्ष जवाब पेश करेंगे और जब तक मामले में अगली सुनाई नहीं हो जाती तब तक इस विषय को बढ़ावा ना दिया जाए।
जिन व्यक्तियों पर आक्षेप लगा है और उनकी नियुक्ति नहीं हुई है उसे आगे अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा और जिनकी नियुक्ति हो चुकी है वह यथा स्थिति कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। हाई कोर्ट ने उक्त वक्तव्य को रिकॉर्ड में लेते हुए राज्य सरकार व पीएससी को निर्देशित किया था कि जो सूची याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई है वह उसके तथ्यों की सत्यता के संबंध में भी जांच कर ले।