Saturday, January 17, 2026

CG BREAKING : छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू 7 साल बाद संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण में बड़ा बदलाव

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रायपुर। राज्य सरकार ने अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के तहत वर्ष 2025-26 की नई गाइडलाइन दरें पूरे प्रदेश में 20 नवंबर 2025 से लागू कर दी गई हैं।

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कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि यह संशोधन पिछले 7-8 वर्षों से लंबित था। इसके चलते प्रदेश में वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन मूल्य के बीच भारी असंतुलन बढ़ता जा रहा था। नई गाइडलाइन दरों के लागू होने से अब संपत्तियों के पंजीयन में अधिक पारदर्शिता आएगी और बाजार के वास्तविक मूल्य का बेहतर प्रतिबिंब मिलेगा।

सरकार का मानना है कि नई दरें न केवल राजस्व वृद्धि में मदद करेंगी, बल्कि भू-राजस्व, रियल एस्टेट और पंजीयन प्रक्रियाओं में भी स्पष्टता और सुव्यवस्था लाएंगी। संपत्ति खरीदने-बेचने वाले आम नागरिक, डेवलपर्स और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों को इससे सीधा लाभ पहुंचेगा।

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