राजपत्र में प्रकाशन और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी होने के बाद भी एसडीएम चांपा द्वारा नहीं किया जा रहा जाति प्रमाण पत्र जारी

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राजपत्र में प्रकाशन और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी होने के बाद भी एसडीएम चांपा द्वारा नहीं किया जा रहा जाति प्रमाण पत्र जारी

महरा, महार जाति को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने एसडीएम चांपा के कार्यालय में हजारों आवेदन लंबित,

मात्रात्मक त्रुटि के चलते दशकों से परेशान महार जाति के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत की जगह मिल रही निराशा,

आवेदकों में भारी आक्रोश,

जांजगीर चांपा- जिले के चांपा में पदस्थ एसडीम द्वारा महार ,महरा जाति को अनुसूचित जाति का जाति का प्रमाण पत्र जारी करने पारित विधेयक और राजपत्र में प्रकाशन के बाद छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय के जारी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है।

एसडीएम द्वारा गत 1 साल से महरा जाति को पर्यायवाची के रूप में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने संसद द्वारा पारित विधेयक, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की स्पष्ट अवहेलना की जा रही है।

लोकसेवा गारंटी अधिनियम का उल्लघंन –

ज़िले में लोकसेवा गारंटी अधिनियम का भी कोई पालन नहीं किया जा रहा है। अधिनियम के तहत संबंधित उल्लंघन कर्ता अधिकारी के विरुद्ध प्रतिदिन प्रति आवेदन 250 रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है किंतु सक्षम अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि राजस्व अधिकारी स्वच्छंद होकर मनमाने काम कर रहे हैं।

एस डीएम द्वारा लोकसेवा गारंटी अधिनियम का किया जा रहा है। अधिनियम के तहत एस डी एम को एक माह के भीतर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया जाना है किन्तु एक साल पूरा होने के बाद भी एस डी एम द्वारा आवेदनों पर को कार्रवाई नहीं करना लोक सेवा गारंटी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

एक साल से लंबित है हजारों आवेदन-

करीब एक वर्ष पहले तहसीलदार द्वारा महार जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का अस्थाई प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है किंतु तहसीलदार द्वारा अस्थाई प्रमाण पत्र जारी होने के करीब 9 माह बाद भी स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। पूछने पर एसडीएम द्वारा हास्यास्पद रुप से महरा ,महार जाति के लोगों को जाति का प्रमाण पत्र जारी करने किसी भी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं होना बताया जा रहा है जबकि उनकी पदस्थापना के पहले महरा,महार जाति के सैकड़ों आवेदकों को स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

जिला अधिवक्ता संघ द्वारा उक्त समस्या से कलेक्टर जांजगीर चांपा को 10 जनवरी 2024 और 27 फरवरी 2024 को अवगत कराते हुए स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने एसडीएम को निर्देशित करने ज्ञापन सौंपा जा चुका है। एसडीएम द्वारा संसद द्वारा पारित विधेयक और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का उल्लंघन करते हुए स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर आवेदकों ने संघर्ष समिति का गठन करते हुए 5 मई तक प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। चर्चा है कि कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से शासन की छवि और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है।

एस डी एम चांपा के खिलाफ आवेदकों में आक्रोश , हटाने की मांग,

सिर्फ जिले की बम्हनीडीह तहसील के एक हजार से अधिक आवेदन स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने लंबित है। प्रमाणपत्र क्यों जारी नहीं किया जा रहा है इस पर एस डी एम चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा सरकार द्वारा मात्रात्मक त्रुटि के चलते दशकों से परेशान लाखों लोगों को राहत पहुंचाने संसद में विधेयक पारित कर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कराया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का आदेश भी जारी किया जा चुका है। शासन के आदेश का उल्लंघन करने पर चांपा एस डी एम के खिलाफ आवेदकों और उनके परिजनों में आक्रोश व्याप्त है।

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