Friday, January 16, 2026

परिवार प्रदूषण से प्रभावित 62% फैमिली में एक सदस्य की आंखों में जलन

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दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक सर्वे किया गया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। NDTV के मुताबिक, प्राइवेट एजेंसी लोकल सर्कल के सर्वे में दावा किया गया कि दिल्ली-NCR में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित हैं।

शुक्रवार को जारी की गई इस सर्वे रिपोर्ट में 21 हजार लोगों के जवाब थे। इसमें सामने आया कि दिल्ली-NCR में 62% परिवारों में से कम से कम 1 सदस्य की आंखों में जलन है।

वहीं, 46% फैमिली में किसी न किसी मेंबर को जुकाम या सांस लेने में तकलीफ (नेजल कंजेशन) और 31% परिवार में एक सदस्य अस्थमा की परेशानी है।

  • 31% रिस्पॉन्डेंट्स ने कहा कि उनके परिवार के मेंबर को सिरदर्द की दिक्कत है।
  • 23% परिवारों में किसी 1 मेंबर को प्रदूषण के कारण फोकस करने में कठिनाई होती है।
  • 15% ने कहा कि उनके परिवार में किसी मेंबर को सोने में दिक्कत होती है।
  • 31% ने कहा कि उनके परिवार में किसी को भी प्रदूषण के कारण कोई समस्या नहीं है।
  • 23% रिस्पॉन्डेंट्स ने कहा कि वे एयर प्यूरीफायर का उपयोग करते हैं।
  • 23% रिस्पॉन्डेंट्स ने कहा कि वे इस प्रदूषण के साथ ही जी लेंगे।
  • 15% ने कहा कि वे जल्द ही बाहर निकलने पर मास्क पहनेंगे।
  • 15% ने कहा कि वे प्रदूषण वाले महीने में दिल्ली से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं।

इसी तरह का आखिरी सर्वेक्षण 19 अक्टूबर को किया गया था, तब दिल्ली में GRAP-1 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू किया गया था।

इसके मुताबिक, दो हफ्ते में गले में खराश और खांसी से पीड़ित लोगों का 36% से बढ़कर 69% हो गया है। एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने वाले परिवार 2 हफ्ते में 18% से बढ़कर 23% हो गए हैं।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों को बैन किया था। पटाखे बनाने, उन्हें स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल पर रोक है। इनकी ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक लगाई गई थी, फिर भी आतिशबाजी हुई। पटाखे के कारण दिल्ली में AQI बढ़ा।

दिल्ली का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 200 पार होने के बाद 14 अक्टूबर को दिल्ली NCR में ग्रैप-1 लागू कर दिया गया था। इसके तहत होटलों और रेस्तरां में कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर बैन है। कमीशन ऑफ एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने एजेंसियों को पुराने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों (बीएस -III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल) के संचालन पर सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं।

आयोग ने एजेंसियों से सड़क बनाने, रेनोवेशन प्रोजेक्ट और मेन्टेनेन्स एक्टिविटीज में एंटी-स्मॉग गन, पानी का छिड़काव और डस्ट रिपेलेंट तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए भी कहा है।

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