रायपुर, 27 अक्टूबर 2024 – छत्तीसगढ़ में रेस्टॉरेंट और ढाबों को बार लाइसेंस मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। राज्य के आबकारी विभाग ने 10 कमरों की अनिवार्यता को खत्म करते हुए नई नीति को मंजूरी दे दी है। इससे अब रेस्टॉरेंट या ढाबों में बार लाइसेंस के लिए कम से कम 10 कमरे होना अनिवार्य नहीं रहेगा।
यह कदम मुख्य रूप से मदिरा प्रेमियों की सुविधा के लिए उठाया गया है, हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आबकारी विभाग के 11 हजार करोड़ रुपये के राजस्व में कोई बड़ा इजाफा होने की संभावना नहीं है। नए नियमों के अनुसार, 3- और 4-स्टार रेस्टॉरेंट के साथ-साथ ढाबों को भी बार लाइसेंस दिया जाएगा।
लाइसेंस फीस क्षेत्र की आबादी के अनुसार निर्धारित की गई है:
- 1 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में: 18 लाख रुपये
- 3 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में: 24 लाख रुपये
- 3 लाख से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में: 31 लाख रुपये
राज्य में शराबबंदी को लेकर लंबे समय से पक्ष और विपक्ष के बीच बहस चल रही है। इसके बावजूद, मदिरा प्रेमियों और रेस्टॉरेंट व्यवसायियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आबकारी विभाग का मानना है कि बड़े रेस्टॉरेंट और ढाबों में शराब परोसने से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।