Bilkis Bano Case नई दिल्ली। बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बिलकिस बानो केस से जुड़े दोषियों की रिहाई के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।
Bilkis Bano Case
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने खुली अदालत में समीक्षा याचिका को सूचीबद्ध करने के आवेदन को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को हमने ध्यान से देखा है।
कोर्ट ने आगे कहा कि सभी दस्तावेजों को देखने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में योग्य बात नहीं है, जिसके लिए आदेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो। पीठ ने कहा कि इसलिए समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया जाता है।
गुजरात सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि 8 जनवरी के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना ठीक नहीं कि उसने दोषियों के साथ मिलीभगत करके काम किया है। कोर्ट की यह टिप्पणी अनुचित है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क पर असहमति जताई।