बिलासपुर: किसान की जमीन हेराफेरी मामले में आरआई निलंबित, कलेक्टर अवनीश शरण की त्वरित कार्रवाई

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बिलासपुर: जिले में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई के तहत तखतपुर तहसील के आरआई बेलपान सुरेश कुमार ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के जनदर्शन कार्यक्रम में एक किसान द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें किसान ने आरोप लगाया था कि उसकी जमीन को गलत तरीके से दूसरे के नाम पर कर दिया गया था।

घटना का मूल तब शुरू हुआ जब सुरेश कुमार ठाकुर, जो उस समय सकरी तहसील के बेलमुंडी क्षेत्र के पटवारी थे, ने एक किसान की जमीन को गलत तरीके से उसके भाई के नाम कर दिया। पीड़ित किसान अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि उनके पिताजी से बंटवारे के तहत 3.92 हेक्टेयर जमीन उन्हें मिली थी, जिसका पर्चा उनके नाम पर था। अरविंद कुमार शर्मा बिलासपुर में रहते हैं और कभी-कभार ही गांव जाते हैं। वर्ष 2021 में पिताजी के निधन के बाद, सुरेश कुमार ठाकुर ने अरविंद के छोटे भाई के साथ मिलकर साजिश रची और जमीन का हस्तांतरण उसके नाम कर दिया।

पीड़ित किसान ने स्थानीय स्तर पर कई बार अधिकारियों से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। निराश होकर उन्होंने 8 अगस्त को रायपुर में मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मुख्यमंत्री की त्वरित कार्रवाई के निर्देश पर, कलेक्टर अवनीश शरण ने मामले की जांच कराई। जांच में सुरेश कुमार ठाकुर को प्रारंभिक रूप से दोषी पाया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया।

निलंबन के दौरान सुरेश कुमार ठाकुर का मुख्यालय भू अभिलेख शाखा, बिलासपुर रखा गया है। इस कार्रवाई से जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आमजन को न्याय मिल सके।

यह घटना यह भी दर्शाती है कि राज्य सरकार जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनके समाधान के लिए तत्पर है। किसान अरविंद कुमार शर्मा की शिकायत पर की गई यह त्वरित कार्रवाई अन्य पीड़ितों के लिए भी एक उम्मीद की किरण बन सकती है, जो न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

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