जामिया हिंसा मामले में आरोपी शरजील इमाम को बड़ी राहत, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने किया बरी

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Big relief to accused Sharjeel Imam in Jamia violence case, Delhi’s Saket court acquitted

जामिया हिंसा मामले (Jamia Violence Case) में आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) और आसिफ इकबाल तन्हा (Asif Iqbal Tanha) को दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बरी कर दिया। सीएए विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में शरजील और तन्हा को आरोपी बनाया गया था।

दिल्ली की साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने दिसंबर 2019 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में शुक्रवार को आरोपी शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया। शरजील और आसिफ इकबाल तन्हा दोनों को पहले इस मामले में जमानत दी गई थी।

हालांकि, शरजील इमाम को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि वह 2020 के दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी है। पुलिस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध कर रहे पुलिस और लोगों के बीच झड़प के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें दंगा भी शामिल था।

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