GST काउंसिल की बैठक में लिए गए बड़े फैसले.. व्यापारियों, MSMEs और करदाताओं सहित रेल यात्रियों को मिलेगा लाभ

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Big decisions were taken in the GST Council meeting..

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार 22 जून को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक हुई। यह जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक थी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “आज 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं।

इन फैसलों से व्यापारियों, MSMEs और करदाताओं को लाभ होगा।” आइए जानते हैं कि आज GST काउंसिल की बैठक में क्या अहम फैसले हुए-

  1. रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब GST के दायरे से बाहर

भारतीय रेलवे की ओर से आम आदमी को दी जाने वाली सेवाओं को GST के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की है। इसमें प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम की सुविधा, बैटरी चालित कार जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा इंट्रा-रेलवे सप्लाई को भी GST से छूट दी जा रही है।

2. सेक्शन 73 के तहत भेजे नोटिस पर ब्याज और जुर्माना होगा माफ

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “आज काउंसिल ने GST एक्ट की सेक्शन 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सेक्शन 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने उन डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जो तामील हो चुकी है।”

3. सोलर कुकर, दूध के कैन और कार्टन बॉक्स पर लगेगा 12% टैक्स

जीएसटी काउंसिल ने दूध के कैन (Milk cans) पर 12 फीसदी के दर से टैक्स लगाने की सिफारिश की है। इसके अलावा काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स पर 12 फीसदी की दर निर्धारित की है। सभी सोलर कुकर पर भी 12% जीएसटी दर लागू होगी। साथ ही फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर भी 12 फीसदी जीएसटी की दर लागू होगी।

4. फेक इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा।

5. पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा: वित्त मंत्री

निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि केंद्र सरकार का इरादा पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का है। इसके लिए किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। राज्यों को इसमें शामिल होकर फ्यूल्स पर GST दर तय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन हुआ है, जो अगस्त में GST परिषद को रिपोर्ट देगा।

6. अगस्त में होगी GST काउंसिल की अगली बैठक

GST काउंसिल की अगली बैठक अब अगस्त में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाकी बचे एजेंडे पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त के मध्य में आयोजित करने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन हुआ है, जो अगस्त में GST परिषद को रिपोर्ट देगा।

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