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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की पेंशन प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए पुरानी पेंशन योजना (OPS) के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य शासन ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार यह नई व्यवस्था 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आ जाएगी।
राज्य शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब 1 अगस्त 2025 से सीधी भर्ती के जरिए राज्य सेवा में आने वाले शासकीय सेवकों को केवल दो विकल्प – नवीन पेंशन योजना (NPS) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) – में से किसी एक को चुनने का अवसर मिलेगा।
यह निर्णय केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक FX-1/3/2024-PR दिनांक 24 जनवरी 2025 के तहत लिया गया है, जिसमें UPS को वैकल्पिक पेंशन योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी।
राज्य सरकार द्वारा UPS को अपनाने के बाद, इस योजना के अंतर्गत नियुक्त होने वाले समस्त शासकीय सेवकों का लेखा संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्य संचालनालय, पेंशन और भविष्य निधि के अधीन होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लेखा संधारण, विनियमन और प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और स्पष्टता बनी रहे।
यह कदम राज्य में पेंशन से जुड़ी व्यवस्थाओं को अधिक संगठित, पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।