बलोदी सरपंच ने खुद को वेंडर बता कर वित्त की राशि किया गबन?

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बलोदी सरपंच ने खुद को वेंडर बता कर वित्त की राशि किया गबन?

बिलाईगढ़ – बिलाईगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बलोदी में लाखों रुपयों की राशि हेराफेरी व भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत बलोदी के सरपंच ने खुद को वेंडर बताकर 14 वें एवं 15 वें वित्त की राशि को गबन करने की नियत से,फर्जी बिल लगाकर लाखों रूपये राशि को गबन किया गया है। वही ग्राम पंचायत बलोदी में सचिव व सरपंच के मिली भगत से घोर धांधली एवं भ्रष्टाचार साफ साफ देखा जा सकता है। सचिव नें जानबूझ कर वित्त की राशि को बलोदी सरपंच के नाम से फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण किया है।

वर्तमान में ग्राम पंचायत बलोदी में सरपंच दशरथ खूंटे है

सरपंच नें अपने खुद के नाम खूंटे मटेरियल सप्लायर का फर्म बनाकर स्वयं सप्लाई कर वित्त की राशि , मजदूरी सहित अन्य कार्यों का भुगतान किया गया है

क्योंकि सरपंच को जनपद पंचायत के अधिकारी व इंजीनियर द्वारा नाजायज एवं अनुचित लाभ जानबूझकर पहुंचाया गया है। जबकि शासन के नियम में पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी और जनप्रतिनिधि,जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिला सकते।

यह कहता है पंचायत राज अधिनियम एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 पर नजर डाले तो उक्त अधिनियम के पृष्ठ क्रमांक 189 में धारा 69 के अंतर्गत अध्याय 8 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार किसी भी प्रकार का लाभ वाला कार्य नहीं करेंगे। अधिनियम अंतर्गत धारा 40 में ऐसा करने पर जो प्रावधान दिये गये हैं, उसमें शासकीय सेवकों व जनप्रतिनिधियों को पद से पृथक करने के अलावा राशि की वसूली के साथ चुने हुए प्रतिनिधियों को 6 वर्ष के लिए चुनाव लडने से वंचित करने का प्रावधान हैं।

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