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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता श्रीमती अंजू कुमारी कुर्रे निवासी करहीडीह द्वारा दिनांक 21.07.2025 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि गांव के ही धर्मेंन्द्र कुर्रे, जितेन्द्र कुर्रे, जागेश्वरी कुर्रे, मोगरा, कुर्रे सुमन कुर्रे, पूनम कुर्रे एवं राजेश्वरि कुर्रे एक राय होकर बाउड्री बनाने की बात को लेकर प्रार्थीया एवं उसके पति करन कुर्रे व घर के अन्य सदस्य को गाली गलौज कर हाथ मुक्का व लाठी एवं ब्लेड से मारपीट किये थे जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 292/25 धारा 119(2), 296, 351 (2), 115(2) भा.न्या.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
गिरफ्तार आरोपी का नाम
01. धर्मेंन्द्र कुर्रे उम्र 35 वर्ष,
2. जितेन्द्र कुर्रे उम्र 39 वर्ष,
3. श्रीमती जागेश्वरी कुर्रे उम्र 37 वर्ष,
4. श्रीमती मोगरा, कुर्रे उम्र 47 वर्ष,
5. श्रीमती सुमन कुर्रे उम्र 34 वर्ष,
6. श्रीमती पूनम कुर्रे उम्र 27 वर्ष सभी निवासी करहीडीह
7. श्रीमती राजेश्वरी कुर्रे उम्र 32 वर्ष ग्राम कुरमा थाना बलौदा को
उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी बलौदा निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव, सउनि प्रतिभा राठौर एवं थाना बलौदा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।