बालको चिमनी हादसा मामले में चीनी अफसरो की याचिका खारिज…
बिलासपुर – छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालको में 14 वर्ष पूर्व हुए चिमनी हादसे के मामले में हाईकोर्ट में सेपको कंपनी के तीन चीनी अफसरों की याचिका को खारिज कर दी है। सभी तीनों अधिकारियों ने कोरबा एडीजे कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल डिवीजन लगाई थी। कोर्ट ने सेपको के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जिला कोर्ट में मामला चलाने का भी आदेश दिया है।
कोर्ट ने धारा 304 और 201 के तहत आरोप निर्धारित किया है जिसमें आरोपियों पर जानबूझकर जान जोखिम करने वाले काम कराने और साक्ष्य छिपाने का आरोप तय किया गया है। हाई कोर्ट में शासन की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रीमती मधु निशा सिंह ने पहले की थी।