आबकारी गड़बड़ी मामले में अनवर ढेबर, ढिल्लन और नीतेश पुरोहित की जमानत रद्द

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आबकारी गड़बड़ी मामले में अनवर ढेबर, ढिल्लन और नीतेश पुरोहित की जमानत रद्द

छत्तीसगढ़ में चर्चित आबकारी गड़बड़ी के मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, 2 हजार करोड़ के घपले मामले के आरोपी जमानत पर बाहर आए अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू और नीतेश पुरोहित की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। तीनों मेडिकल आधार पर जेल से बाहर हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कारोबारी ढेबर, ढिल्लन और पुरोहित तीनों को फिर जेल जाना होगा। तीनों इलाज के लिए जेल से बाहर आए हैं और घर में ही इलाज करवा रहे हैं। वहीं, इसी तरह, कोर्ट ने पूर्व आबकारी सचिव एपी त्रिपाठी की रुटीन जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। फिलहाल त्रिपाठी जेल में हैं।

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी गड़बड़ी केस में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के एमडी और पूर्व आबकारी सचिव अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, नीतेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया था। ढेबर, ढिल्लन और पुरोहित ने मेडिकल आधार पर हाईकोर्ट में अंतरिम राहत के लिए अर्जी लगाई थी। कोर्ट की सिंगल बेंच ने मेडिकल ग्राउंड पर तीनों की जमानत अर्जी मंजूर की थी। इसे ईडी ने चुनौती दी थी। साथ में त्रिपाठी की जमानत पर भी सुनवाई थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की है।

इस मामले में नोएडा में भी केस दर्ज, जांच जारी

इस मामले में नकली होलोग्राम इस्तेमाल करने को लेकर भी नोएडा में केस दर्ज है, जिसकी जांच जारी है। इधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तीन लोगों की तबीयत ठीक नहीं होने और इलाज का हवाला दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने यह कहते हुए चारों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है कि प्रथम दृष्टया मनीलॉन्ड्रिंग और अवैध रूप से की गई कमाई में आरोपियों की लिप्तता दिख रही है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। अंतरिम राहत को भी निरस्त किया जाता है।

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