बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और शराब पीकर शाला आने पर सहायक शिक्षक निलंबित, एक अन्य शिक्षक की रूकेगी वेतन वृद्धि

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Assistant teacher suspended for being absent without notice and coming to school drunk, another teacher’s increment will be stopped

कोरबा। बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने और शराब पीकर विद्यालय आने वाले सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही लंबे समय से शाला नहीं आने वाले सहायक शिक्षक की दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।

जारी निलंबन आदेशानुसार विकासखण्ड कोरबा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला सरसाडेवा में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) श्याम कुमार परमार विगत कई माह से अनुपस्थित रहते हैं। जब कभी स्कूल आते हैं तो शराब का सेवन करके आते हैं। इस संबंध में कार्यालय विकासखंड कोरबा स्त्रोत समन्वयक से प्राप्त पत्र व ग्राम पंचायत श्यांग के सरपंच व ग्रामवासियों की ओर से दिए गए शिकायत प्रतिवेदन पर इसे गंभीर अनुशासनहीनता और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाया गया है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत सहायक शिक्षक को निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय करतला नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

इसी तरह विकासखण्ड कोरबा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला सरसाडेवा में ही पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) पटैत सिंह पैकरा के खिलाफ भी विगत कई माह से अनुपस्थित रहने व कभी विद्यालय आने पर शराब पीकर आने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में कार्यालय विकासखंड कोरबा स्त्रोत समन्वयक से प्राप्त पत्र व ग्राम पंचायत श्यांग के सरपंच व ग्रामवासियों की ओर से दिए गए शिकायत प्रतिवेदन को गंभीर अनुशासनहीनता और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सहायक शिक्षक पटैत सिंह पैकरा का दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है।

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