अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 156 दिन बाद जेल से होंगे रिहा

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट  से जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी । सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये जमानत दी है। दिल्ली सीएम को 10 लाख के दो मुचलके पर शीर्ष न्यायालय ने बेल दी है। इससे पहले केजरीवाल को ईडी से जुड़े केस में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट पांच सितंबर को केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला 5 सितंबर को सुरक्षित रखा था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार गिरफ्तार किया। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया. 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की एक जून तक की रिहाई मंजूर की थी. 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती है तो कुल जेल गए 177 दिन हो जाएंगे। अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 156 दिन जेल में रहे।

बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को एससी से जमानत मिल गई थी। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी थी।

 

 

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