अनुच्छेद 370 – अनुच्छेद 370 पर चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू…
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि संविधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में शुरू में विचार किया गया था कि अवशिष्ट शक्ति राज्य के पास होगी। जब संविधान को अपनाया गया तब शक्ति केंद्र के पास आ गई थी।
इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि 370 को हटाने के लिए राज्य को कानून पारित करना होगा। भारत सरकार इसे नहीं हटा सकती. यहां विरोध की बात लागू नहीं होती। इसी स्थिति को स्वीकार किया गया था और इस तरह 370 अस्तित्व में आया, जो बाद में जारी रहा। उन्होंने आगे कहा- … लेकिन बाद में 370 को अचानक हटा दिया गया। अचानक संसद में सरकार ने कहा कि हम यह कर रहे हैं। इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी. कोई परामर्श नहीं हुआ। राज्य के राज्यपाल और संसद ने एक सुबह ऐसा करने का फैसला किया और 370 को खारिज कर दिया गया।