जिले में इस दिन बंद रहेंगी समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, आदेश जारी

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All domestic and foreign liquor shops will remain closed on this day in Korba, order issued

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत 02 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने उक्त तिथि को जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, एफ.एल.-3, एफ.एल.-3 (क), मद्यभाण्डागार एवं भांग घोटा की फुटकर दुकानों को पूर्णतः बंद रखने हेतु निर्देशित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रखते हुए उक्त आदेश कड़ाई से पालन कराने साथ ही अवैध शराब परिवहन, विक्रय एवं संग्रहण के विरूद्ध कड़ाई से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

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