After the violence, Section 144 was imposed in the entire district.
बलौदाबाजार – सोमवार को जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय और अन्य विभागों में हुई घटना ने पूरे जिले के लोगों में भय फैला दिया है। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर के.एल. चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) और (2) के तहत आदेश पारित किया है, जिसके तहत बलौदाबाजार नगर पालिका सीमा क्षेत्र में रैलियों और जुलूसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।