After the decision of the High Court, there was an atmosphere of celebration among the teachers, the order was issued in favor of the government.
बिलासपुर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने टीचर और हेडमास्टरों के प्रमोशन को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शासन के पक्ष में आदेश जारी होने के बाद अब टीचरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए रेगुलर और एलबी दोनों ही संवर्ग को मौका दिया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों में जश्न का माहौल है, होली के दूसरे दिन ही आए इस फैसले के बाद शिक्षकों ने एक-दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी।
ज्ञात हो, कि सरकार ने शिक्षक एवं भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का स्कूल शिक्षा विभाग में अनुभव का प्रावधान रखा, कुछ दिनों बाद शासन ने कैबिनेट बैठक कर इसमें संशोधन करते हुए अनुभव लिमिट को 3 वर्ष कर दिया। इसके बाद प्रदेश भर में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके खिलाफ कुछ नियमित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, आज हाईकोर्ट के द्वारा उस याचिका को खारिज कर दिया गया है।