पानी पीने के बहाने नाबालिग के घर मे घुसा आरोपी, फिर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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चित्तौरगढ़। 16 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरोपी नाबालिग के घर में पानी पीने के बहाने घुसा था और दुष्कर्म के बाद उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी थी. पॉक्सो कोर्ट-2 के पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक अफजाल मोहम्मद शेख ने बताया कि मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी अपने दादा के साथ थाने आई थी. 10 जुलाई 2018 को उसने रिपोर्ट दी कि 6 महीने पहले वह हमेशा की तरह अपने स्कूल जाने वाली थी। नंगावली निवासी गोपाल मेघवाल पानी पीने के बहाने अपने घर आया।
उसे अकेला देख उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसके फोटो भी खींच लिए। उसने यह भी धमकी दी कि घरवालों को बताया तो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, ऐसे में नाबालिग अपने परिजनों को कुछ नहीं बता सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। लड़की की ओर से 15 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए गए, जबकि आरोपी की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद करीब 5 साल बाद पॉक्सो कोर्ट नंबर दो के पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने आरोपी गोपाल मेघवाल को दोषी करार दिया. कोर्ट ने आरोपी गोपाल मेघवाल को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मुआवजा राशि पीड़िता को दी जाएगी।

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