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CG BREAKING – मारुति ट्रू वैल्यू नियम विपरीत हो रहा संचालित, विभाग की मिलीभगत?, क्या है पूरा मामला….

गणेश साहू, विशेष संवाददाता

छत्तीसगढ़ BNA24 न्यूज़ कोरबा- इंडस्ट्रियल एरिया में आवंटित भूखंड में इकाई संचालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही हैं जिसकी प्रमाणिकता आवंटित भूखण्ड में हो रहे कार्य ही कर रही है और कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।

इसी तरह का ताजा मामला मारुति ट्रू वैल्यू वर्कशॉप का है। सूचना का अधिकार से प्राप्त जानकारी अनुसार इस भूखंड का आवंटन मे. सत्या ऑटोमोबाइल्स नेक्सा के नाम से हुआ है जिसमें मे. सत्या ऑटोमोबाइल्स नेक्सा के संचालक द्वारा ऑटोमोबाइल्स रिपेयरिंग एवं पुराने वाहनों के रखरखाव के कार्य हेतु भूखण्ड का आवंटन मिला है लेकिन इकाई संचालक इसकी आड़ में पुरानी गाड़ियों का शोरूम खोल खरीदी बिक्री करने मारुति ट्रू वैल्यू का संचालन किया जा रहा है जिसकी प्रमाणिकता मारुति ट्रू वेल्यु में खड़े वाहनों पर लगा मूल्य स्टिकर कर रहा हैं।

भूमि आवंटन नियम में शो रूम की पात्रता नही-

आपको बता दें औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन हस्तांतरण छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम 2015 के प्रावधान अनुसार किसी भी प्रकार से ऑटोमोबाइल्स शोरूम हेतु भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है लेकिन मे. सत्या ऑटोमोबाइल्स नेक्सा के संचालक द्वारा इस नियम के विपरीत पुरानी गाड़ियों के मरम्मत एवं रखरखाव की आड़ में खुलेआम पुरानी गाड़ियों का शोरूम खोलकर खरीदी बिक्री का कार्य लंबे समय से कर रहा है। इस तरह के कार्य से छत्तीसगढ़ राजपत्र में जारी निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहे हैं।

जिम्मेदार विभाग के अधिकारी एवं मैदानी अमलों का मिल रहा खुला संरक्षण-

इस तरह नियम विपरीत संचालित हो रहे मारुति ट्रू वेल्यु को विभाग का खुला संरक्षण प्राप्त है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी उद्योग या इकाई स्थापित करने के लिए आवंटित भूमि में अन्य इकाई अथवा नियम विपरीत कार्य ना हो सके इसकी निगरानी के लिए संबंधित विभाग में जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त है जिसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूमि में सतत रूप से संचालित हो रहे इकाइयों का निरीक्षण किया जाता है और इसका डाटा भी विभाग में रखा जाता है। लेकिन मुख्य मार्ग से लगी जिला अस्पताल के सामने संचालित मारुति ट्रू वैल्यू वर्कशॉप के संचालन को लेकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जानकर भी अनजान बैठे हुए है मानो इनका खुला संरक्षण प्राप्त हो रहा हो।

आवंटन में ही हुई है गड़बड़ी-

सबसे बड़ी बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल्स रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग हेतु भूमि आवंटन की पात्रता अधिकतम 500 वर्ग मीटर की है, वहीं शोरूम खोलने भूमि का आवंटन नही हो सकता। परंतु जिम्मेदार विभाग द्वारा इन नियमों की भी अनदेखी करते हुए लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस नियम को दरकिनार करते हुए लगभग 20 हजार वर्ग फिट से भी अधिक भूमि का आवंटन कर दिया गया।

अधिकारी जवाब देने से हट रहे पीछे-

इस संदर्भ में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ए. तिर्की से जानकारी चाहने मोबाइल द्वारा संपर्क किया गया लेकिन अधिकारी जवाब देने के बजाय गोलमोल बातें कर रहे हैं। अधिकारी का जवाब न देना कई सारे सवालों को जन्म देने लगा है।

जिले का यह पहला विभाग नहीं है जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नियम विपरीत कार्य हो रहे हैं बल्कि इसी तरह और भी अन्य विभाग है जहां अधिकारियों की स्वेच्छा चारिता के कारण इस तरह के अनेकों मामले प्रतिदिन देखने को मिल रहे है। जिला प्रशासन को ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

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