प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 16 अगस्त तक अपनी फसलों का करा सकते हैं बीमा

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Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, farmers can get their crops insured till August 16.

कोरबा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2023 में कृषकों को बीमा आवरण में शामिल होने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल हेतु सिंचित व असिंचित धान, मक्का, अरहर, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, अरहर (तुअर) फसल का बीमा कराया जा रहा है। इन फसलों का ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, भूस्खलन, जल भराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली जैसे प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ दिया जाएगा।

खरीफ फसल के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत है। मक्का के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 32 हजार और किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 640 रूपये है। इसी प्रकार धान असिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 41 हजार व किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 820 रूपये, धान सिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 58 हजार व किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 1160 रूपये, उड़द के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 20 हजार व देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 400 रूपये, अरहर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 35 हजार रुपए देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 700 रूपये एवं मूंगफली के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 40 हजार व देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 800 रूपये निर्धारित है। योजनांतर्गत ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से एवं अऋणी कृषक ऐच्छिक रूप से लाभ ले सकते हैं।

पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 नियत है। पंजीयन हेतु कृषक बी-वन खसरा, वन पट्टा, ऋण पुस्तिका की छायाप्रति, आवेदन पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड की छायाप्रति, बोवाई प्रमाण पत्र (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/पटवारी द्वारा प्रमाणित) जैसे अनिवार्य दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र, बीमा कंपनी या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसान अधिक जानकारी हेतु विकासखण्डों में संचालित कृषि कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

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