पूर्व प्रधानमंत्री को 3 साल की सजा, सत्ता में रहकर किया भ्रष्टाचार…
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने खान पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में उन पर सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप है ।सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को पंंजाब पुलिस ने उनको उनके लाहौर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया।
जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने चुनाव आयोग को अपनी उम्मीदवारी के सिलसिले में गलत ब्यौरा सौंपा था, इसलिए अदालत उसको भ्रष्ट आचरण का दोषी मानती है। जज ने अपने फैसले में कहा, आरोपी ने जान बूझकर अपनी संपत्ति छिपाई और उसको मिले उपहारों के बारे में अदालत को गलत जानकारी दी, जिससे उसका कदाचार साबित होता है। जज ने उनको पाकिस्तान के चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत सजा सुनाई है।
इमरान की पार्टी तहरीक – ए – इंसाफ ने फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे । पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील अमजद परवेज का कहना है कि इस अदालत से सजा मिलने पर इमरान खान पांच साल तक चुनाव में हिस्सा लेने के अयोग्य जाएंगे । तोशाखाना मामला पिछले साल पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ( ईसीपी ) की शिकायत पर दायर किया गया था। ईसीपी ने 21 अक्टूबर , 2022 को खान को झूठे बयान और गलत जानकारी देने के आरोप में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था ।