The State Information Commission gave the last opportunity to the Panchayat Secretary to answer
रायपुर :- कोरबा जिला के करतला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पठियापाली के सचिव को राज्य सूचना आयोग छत्तीसगढ़ ने नोटिस जारी कर जवाब के लिए अंतिम अवसर दिया गया है!
ग्राम पंचायत पठियापाली में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत गौठान का निर्माण किया गया है के जिसमें जमकर भ्रष्टाचार होने की आशंका पर आरटीआई कार्यकर्ता शिव चरण चौहान के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी व सचिव ग्राम पंचायत पाठियापाली मे आवेदन प्रस्तुत किया गया था। लेकिन सचिव पाठियापाली के द्वारा आवेदन पर विचार न करते हुए आवेदक को जानकारी समय सीमा पर नही दिया गया जिसके विरुद्ध आवेदक शिव चरण चौहान ने प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत करतला मे पहला अपील प्रस्तुत किया लेकिन वहां भी अपील का समय सीमा पर निराकरण नही किया गया तब अपीलार्थी शिव चरण चौहान ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग मे अपील किया तब राज्य सूचना आयोग रायपुर के द्वारा अपील पर संज्ञान लेते हुए लोक सूचना अधिकारी व सचिव ग्राम पंचायत पाठियापाली के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत सचिव पर 2500/रु क्यो न हर्जाना आरोपित किया जाये का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। लेकिन लोक सूचना अधिकारी व सचिव के द्वारा राज्य सूचना आयोग के उक्त कारण बताओं नोटिस का जवाब देना उचित नही समझा जिस कारण आयोग के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस का जवाब के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। जिसकी सुनवाई तिथि दिनांक 05/09/2023 को आयोग के समक्ष नियत की गई है।
इस संबध में शिव चरण चौहान का कहना है कि ग्राम पंचायत पाठियापाली के गौठान में जमकर भ्रस्टाचार हुई है, जिस कारण लोक सूचना अधिकारी एवं जनपद पंचायत करतला के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देने से बचा जा रहा है अब देखने वाली बात है कि क्या लोक सूचना अधिकारी व सचिव उक्त मामले में आयोग को संतुष्टीजनक जवाब देते है कि नही? ग्राम पंचायत के अतिरिक्त जनपद पंचायत करतला के अंतर्गत अन्य पंचायत है जहाँ सूचना का अधिकार का मजाक बना कर आवेदक को समय पर जानकारी नही दी जाती जिस कारण आवेदक को जानकरी प्राप्त करने के लिए लम्बी इंतजार और संघर्ष करना पड़ता है।