Collectorate premises and all government offices of the district have been declared as tobacco free premises.
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में तंबाकू उत्पाद के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मुहिम चलाई जा रही है।
जिले में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिरोध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद प्रदान और वितरण का विनियमन) अधिनियम COTPA ACT 2003 के प्रावधानों के माध्यम से तबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव के प्रति आमजन में जागरूकता लाए जाने एवं लोगों को तंबाकू एवं तबाकू उत्पादों के प्रति हतोत्साहित किए जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है ताकि आमजनों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों से होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके।
इसके लिए जनहित की दृष्टि से दिनांक 15 जुलाई 2023 से कलेक्ट्रेट परिसर एवं जिले के समस्त शासकीय कार्यालय जिला राक्ती को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया जाता है, इस परिसर में तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने वालों पर COTPA एक्ट 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।