कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल-कॉलेज संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के एकाधिकार खत्म करने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं

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कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल-कॉलेज संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के एकाधिकार खत्म करने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं

भोपाल : प्राइवेट स्कूल और कॉलेज संचालकों की मनमानी को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने प्राइवेट स्कूल और कॉलेज संचालकों की मनमानी पर धारा 144 की बंदिश लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि, किसी संचालक ने बच्चों या उनके पेरेंट्स पर किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म, बुक या स्टेशनरी खरीदने के लिए दवाब बनाया तो उन पर केस दर्ज होगा। मंगलवार को कलेक्टर सिंह ने आदेश जारी कर दिए। अगले शिक्षा सत्र के लिए भी कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल-कॉलेज संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के एकाधिकार खत्म करने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। अब शहर के प्राइवेट स्कूल-कॉलेज के संचालक स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफार्म, जूते, टाई, किताबें, कापियां आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। न ही किताबों के पूरे सेट खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। हालांकि, स्कूल अप्रैल में ही खुल चुके हैं।

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