हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक

Must Read

हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को फाइनल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने और विषय वार विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी । मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है और भर्ती प्रक्रिया फाइनल करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है।

इस मामले में याचिकाकर्ता वेदप्रकाश समेत अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है, कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक के टी-संवर्ग के 4659 पद एवं ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती हेतु दिनांक 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है।

Latest News

नाट्य समीक्षा: “क्रॉस पर्पज” नागपुर में मन मोह लेता है

नागपुर, 21 सितंबर 2024 – कल रात शहर ने अल्बर्ट कैमस के "क्रॉस पर्पज" का एक शक्तिशाली प्रदर्शन देखा,...

More Articles Like This