NMC issued new rules for NEET students
नई दिल्ली। 12वीं के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने नए नियम लागू किए हैं। अब छात्रों पर न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं होगी। बल्कि 12वीं में पासिंग परसेंटेज के आधार पर ही वे नीट में बैठ सकेंगे। उम्र के प्रावधान में भी संशोधन कर एक महीने की अवधि बढ़ाई गई है।
संशोधन के मुताबिक, 31 जनवरी तक छात्र की 17 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा छात्र परीक्षा दे पाएं इसलिए 1 महीने की अवधि को बढ़ाया गया है। मेडिकल में जगह मिलने के बाद छात्रों को अब अधिकतम 9 साल में MBBS की पढाई खत्म करनी होगी।