Babu of education department caught taking bribe, sentenced to three years by the court
कोंडागांव। नारायणपुर जिला के शिक्षा विभाग में पदस्थ बाबू किशोर मेश्राम को 3 साल जेल और 5000 रुपए के अर्थदंड का सजा सुनाया गया है। यह सजा कोण्डागांव के अपर सत्र न्यायाधीश पी पॉल होरो न्यायालय में सुनाया है। शिक्षा विभाग के बाबू किशोर मेश्राम को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 2021 में एसीबी ने गिरफ्तार किया था।
मामले पर लोक अभियोजक दिलीप जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि, नारायणपुर जिला के आशीष वर्मा से सलग्निकरण के नाम से शिक्षा विभाग नारायणपुर के बाबू किशोर मेश्राम ने 10 हजार रुपए का रिश्वत मांगा था। इसकी शिकायत एसीबी से की गई। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए किशोर मेश्राम को 10 हजार रुपए का रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोण्डागांव के अपर सत्र न्यायाधीश पी पॉल होरो न्यायालय में किशोर मेश्राम पर दोष सिद्ध हो गया है, जिसके चलते उसे पांच हजार रुपए के अर्थदंड और 3 साल जेल का सजा सुनाया गया है।