मल्लिकार्जुन खरगे को मानहानि मामले में कोर्ट ने भेजा समन
कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे को मानहानि मामले में पंजाब की संगरूर कोर्ट ने समन भेजा है. कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का खरगे पर आरोप है. संघ से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल को प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की तुलना करने के मामले में तलब किया है.
संगरूर जिला अदालत ने “बजरंग दल हिंदुस्तान” नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना अलकायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की. कोर्ट ने खरगे के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में सम्मन भेजा.