सीए और सीएस पीएमएलए कानून के दायरे में शामिल…
नई दिल्ली – चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सचिव (सीएस), कॉस्ट अकाउंटेंट को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में शामिल किया गया है। इससे 5 तरह के वित्तीय लेनदेन में उनकी भूमिका पर नजर रहेगी।
वित्त मंत्रालय ने इस सप्ताह बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट को 5 तरह के वित्तीय लेनदेन में पीएम के दायरे में शामिल किए जाने की जानकारी दी। इसके मुताबिक अपने ग्राहकों की तरफ से बैंक हाथों का प्रबंधन और उनकी संपत्तियों की खरीदी बिक्री पर पीएमएलए कानून के दायरे में उनकी भूमिका को परखा जाएगा।