ग्राम पंचायत पतरापारा एवं पर्री में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
सूरजपुर- जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर,गोविन्द नारायण जांगडे के मार्गदर्शन में आज ग्राम पंचायत पतरापारा एवं ग्राम पंचायत पर्री में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में उतराय, एफ. टी. सी. विशेष न्यायाधीश सूरजपुर के मुख्य आतिथ्य में शिविर संपन्न हुआ।
शिविर में ओमप्रकाश सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा जो अपने अधिकारों के प्रति सोता है वो अपने अधिकारों को खोता है। उन्होंने आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट का जानकारी देते हुए कहा अगर आप के साथ कोई घटना घटित हो और आप थाने रिपोर्ट लिखवाने जाते है, और थाना वाले रिपोर्ट दर्ज करने से मना करें तो आप अपनी शिकायत लिखित में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को भेज सकते है, और 10 से 15 दिन के भीतर पुलिस अधीक्षक की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो आप डाक रशीद के साथ न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं उनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवाओं व प्राधिकरण के कार्य विस्तार के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
विशेष न्यायाधीश रंजू राउतराय ने लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनिय के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि पॉक्सो एक्ट के मामलों में ज्यादतर रिश्तेदार, पड़ोसी या जानने वाला या पास का व्यक्ति आरोपी होता है, लोगों को लगता है कि हमारी बदनामी होगी, समाज क्या कहेगा इसी कारण बहुत से मामलों में तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। जिससे अपराधियों के हौसले और बुलंद होते है, फिर किसी और के साथ इस तरह की घटना न हो जिसके लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराए। आगे उन्होंने पॉक्सो एक्ट से संबंधित अन्य प्रावधानों के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित छतिपूर्त योजना, बाल विवाह के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।