एसजीपी आटा के निर्माता को न्यायालय ने किया नोटिस जारी

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एसजीपी आटा के निर्माता को न्यायालय ने किया नोटिस जारी

सूरजपुर- कलेक्टर इफ्फत आरा के निर्देश पर जिले में खाद्य पदार्थो की मिलावट एवं गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं इसी के परिपालन में आज खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी विभाग द्वारा जिले में अन्य दिगर राज्यों से मिसब्रान्डेड खाद्य पदार्थ को लाकर आम जनमानस के बीच विक्रय होने की शिकायत प्राप्त हो हुई थी। साथ ही साथ खाद्य पदार्थों में एक्सपायरी तिथि के निकल जाने के बाद उसमें छेड़-छाड़ कर पुनः खाद्य में प्रयोग करने के लिए तिथि लिखकर निर्माताओं के द्वारा पुनः बाजार में प्रेषित करने की शिकायत भी मिल रही थी। जिसके आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी  नितेश मिश्रा के नेतृत्व में टीम द्वारा विश्रामपुर के नगर पंचायत रोड स्थित दुकानों की औचक जांच कि गई। जांच के दौरान एस.जी.पी. आटा जो कि पुरैनी कटनी, (म.प्र.) के गोपाल प्रोटिन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित होता है, के खाद्य पदार्थ की जांच की गई। जिसमें शासकीय खाद्य प्रयोगशाला के द्वारा उपरोक्त आटा को मिसब्रान्डेड (मिथ्या छाप) घोषित किया गया। विभाग के द्वारा आगे विवेचना की गई एवं विक्रेता तथा निर्माता गोपाल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड पुरैनी कटनी, (म.प्र.) को भी आरोपी बनाते हुए जांच की गई एवं मामला माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) और 52 के तहत् प्रकरण बनाकर नोटिस जारी कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके तहत् माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है।

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