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कोरबा: कलेक्टर कार्यालय से 100 मीटर के परिसर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। यह फैसला कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, प्रदर्शन करने, और रैली निकालने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के हथियार, विस्फोटक सामग्री या अन्य खतरनाक सामान ले जाना भी वर्जित होगा।