Chief Minister Bhupesh Baghel will inaugurate the web portal of unemployment allowance scheme on March 25
रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल 25 मार्च को मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन‘ में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेबपोर्टल का लोकार्पण करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एनआईसी से बेरोजगारी भत्ता वेबपोर्टल तैयार कराया गया है। जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार इस वेब पोर्टल के माध्यम से केवल ऑन लाईन आवेदन करना होगा, यह पोर्टल 01 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिये उपलब्ध रहेगा। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए भी राज्य सरकार द्वारा एप्लीकेशन तैयार कराया गया है। जिसे मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने सर्वेक्षण में आवासहीनों, उज्जवला गैस और शौचालय योजना के हितग्राहियों का 01 अप्रैल से सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। जिससे इन योजनाओं के पात्र हितग्राहियों की जानकारी मिल सके और उन्हें भी लाभान्वित किया जा सके।
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता
गौरतलब है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) उत्तीर्ण हो। वह जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है- पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता। पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष का एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।