मीटर रीडरों की बिजली कंपनी में की जाएगी संविदा भर्ती, ये लोग कर सकते हैं आवेदन, पढ़े पूरी खबर

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Contractual recruitment of meter readers will be done in the electricity company, these people can apply

रायपुर: बिजली मीटर की समय पर रीडिंग नहीं होने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बिजली कंपनी ने ठेकेदारी प्रथा बंद कर अब मीटर रीडरों की संविदा नियुक्ति करने का फैसला लिया है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी में पूर्व में नियुक्त किए गए मीटर रीडरों की संविदा नियुक्ति खत्म होने वाली है। ऐसे में नए सिरे से टेंडर के जरिए संविदा नियुक्ति करने की तैयारी की गई है।

इस टेंडर में 10वीं और 12वीं पास कोई भी व्यक्ति आवेदन फार्म भरकर जमा कर सकता है। कंप्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री अथवा आइटीआइ पास युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ठेका पद्धति में काम कर चुके मीटर रीडरों को भी प्राथमिकता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। शर्त यह होगी कि आवेदक ने कौशल विकास योजना के तहत मीटर रीडर का प्रशिक्षण लिया हो।

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि मीटर रीडर के काम के लिए युवा के पास कम से कम तीन जीबी रैम और आठ मेगापिक्सल कैमरा वाला एंड्राइड स्मार्ट फोन, इंटरनेट और ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर का होना भी अनिवार्य है।

इंटरनेट और बैटरी का खर्च मीटर रीडर को वहन करना होगा। प्रिंटर के लिए विशेष कागज कंपनी उपलब्ध कराएगी। विद्युत वितरण कंपनी का फोटो स्पाट बिलिंग साफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। उपभोक्ता को मौके पर ही बिल प्रिंट कर दिया जाएगा।

गलती की तो रोज सौ रुपये जुर्माना
बिजली कंपनी के अनुबंध की शर्तों में गलती पर जुर्माने का भी प्रविधान किया गया है। निर्धारित समय में बिलिंग पूरा नहीं करने पर सौ रुपया प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। गलत रीडिंग या बिलिंग करने पर 500 रुपये प्रति उपभोक्ता का जुर्माना लगेगा। एक ही उपभोक्ता को लगातार दूसरी बार गलत बिल अथवा रीडिंग दी गई तो 25 रुपये का जुर्माना होगा। यही नहीं, जानबूझकर अंडर रीडिंग अथवा ओवर रीडिंग करने पर 400 रुपये प्रति उपभोक्ता का जुर्माना होगा। ऐसी गलतियां बार-बार होने पर 15 दिन का नोटिस देकर करार खत्म कर लिया जाएगा।

शहरी क्षेत्र में पांच, ग्रामीण में छह रुपये कमीशन
संविदा पर एक साल के लिए नियुक्त मीटर रीडरों को नगर निगम और नगर पालिका में प्रति उपभोक्ता पांच रुपये का कमीशन मिलेगा जबकि नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में प्रति उपभोक्ता छह रुपये का कमीशन तय किया गया है। वहीं नक्सल प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर रीडर को सात रुपये प्रति उपभोक्ता दिया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन
बिजली वितरण कंपनी की ओर से जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक मीटर रीडर के चयन और काम वितरित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता (संचारण और संधारण) को जिम्मेदारी दी गई है। वे इसके लिए सूचना प्रकाशित कराएंगे। उसके 10 दिन के भीतर कार्यपालन अभियंता के कार्यालय में आवेदन करना होगा। मीटर वाचक का चयन लाटरी पद्धति से किया जाएगा।

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