DCGI ने दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट, हेल्थ प्लस समेत 20 ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की

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DCGI ने दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट, हेल्थ प्लस समेत 20 ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की

नई दिल्ली- भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट, हेल्थ प्लस समेत 20 ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है DCGI वी जी सोमानी ने 8 फरवरी को कारण बताओ नोटिस में 12 दिसंबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आदेश का हवाला दिया। यह बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाता है। नोटिस के अनुसार DCGI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक कार्यवाही और अनुपालन के लिए मई और नवंबर 2019 में आदेश भेजा था 3 फरवरी को एक बार फिर यह आदेश जारी किया गया।

ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को नोटिस में कहा गया है “आदेश के बावजूद यह कंपनियां बिना लाइसेंस के इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाई गई” नोटिस में यह भी कहा गया है कि “इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 2 दिन के अंदर कारण बताने के लिए कहा जाता है कि ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 ‘ के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के उल्लंघन में दवाओं की बिक्री ,स्टॉक ,प्रदर्शन या वितरण की पेशकश के लिए आपके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए”।

DCGI ने कहा है कि जवाब नहीं देने की स्थिति में यह माना जाएगा कि कंपनियों के पास इस मामले में कोई जवाब नहीं है और फिर बिना किसी नोटिस के उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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