E-Rickshaw Assistance Scheme : निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना अंतर्गत अब मिलेगा एक लाख रूपए का अनुदान, पढ़े पूरी खबर

Must Read

E-Rickshaw Assistance Scheme : Now a grant of one lakh rupees will be available under the Construction Workers E-Rickshaw Assistance Scheme

कोरबा। छ.ग. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना अंतर्गत ई-रिक्शा क्रय हेतु अनुदान राशि 50 हजार रूपए से बढ़ा कर एक लाख रूपए कर दिया गया है। अनुदान राशि बढ़ जाने से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने में सहुलियत होगी।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ई-रिक्शा हेतु स्वयं के द्वारा 10 हजार रूपए देना होगा। बकाया शेष राशि बैंक से लोन के माध्यम से संबंधित रिक्शा चालक को ऋण लेना होगा। जिसका भुगतान हितग्राही द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित अवधि एवं ब्याज सहित भुगतान करना होगा। बैंक द्वारा हितग्राही का लोन स्वीकृत किये जाने संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर हितग्राही के लोन खाते में मंडल का अंशदान राशि एक लाख रूपए देय होगा। पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो स्व-सहायता के तहत पंजीकृत हो एवं आयु 18 से 50 वर्ष आयु समूह की हो को योजना के लाभ की पात्रता होगी। पंजीकृत श्रमिक को योजना का लाभ एक बार प्रदाय होगा एवं राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हो तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

सहायक श्रम आयुक्त कोरबा ने बताया कि उक्त योजनांतर्गत हितग्राही के श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की प्रति, बैंक से लोन प्राप्त करने संबंधी दस्तावेज की मूल स्कैन प्रति, आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस एवं बैंक पास बुक के साथ बैंक से ऋण स्वीकृति के 90 दिवस के भीतर मूल दस्तावेज के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा। किसी भी च्वाईस सेन्टर में 30 रूपए शुल्क देकर या स्वयं श्रमेव जयते मोबाईल ऐप के माध्यम से उपरोक्त आवेदन कर सकते है। ऐसे महिला श्रमिक जो भवन निर्माण, सड़क निर्माण कार्य में चाहे वह शासन/प्राईवेट कार्य हो जिसमें 90 दिन कार्य किया हो पंजीयन हेतु पात्र होंगे।

साथ ही श्रमिक जैसे रेजा, कुली, राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, कारपेंटर, पथर काटने वाले, फिटर या बेंडर, मैकेनिक, कुए खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर स्प्रेमैन, लोहार, मिश्रण करने वाले पंप आपरेटर, रोलर चालक, निर्माण कार्य में चैकीदार या सिक्योरिटी गार्ड, चटटान तोडने वाले, बांध पुल निर्माण में लगे मजदूर, ईठ भठठा निर्माण मे लगे मजदूर इत्यादि का कार्य वाले श्रमिक आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड एवं ठेकेदार का प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।

Latest News

*नेशनल लोक अदालत: वृद्ध महिला और बेसहारा परिवार को मिला न्याय, लंबित प्रकरणों का सफल निपटारा*

कोरबा। 21 सितंबर 2024 को आयोजित हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत में कई वर्षों से लंबित मामलों का सफल निपटारा...

More Articles Like This